- भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी क्या है (NRC)
- एनआरसी 1951 में जनगणना के बाद तैयार किया गया जिसमें भारतीय नागरिकों के नाम शामिल हैं
- एनआरसी का उद्देश्य बांग्लादेश के अवैध अप्रवासियों की पहचान करना एवं असम में भारतीय नागरिकों को मान्यता देना
- एनआरसी के तहत जिसके पास 1971 से पहले असम में प्रवेश के दस्तावेज हैं उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा
- ऐतिहासिक संदर्भ में (NRC)
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर सबसे पहले वर्ष 1951 में तैयार किया गया था
- 1979 में अखिल आसाम छात्र संघ द्वारा अवैध अप्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग करते हुए एक 6 वर्षीय आंदोलन चलाया गया था
- 15 अगस्त 1985 को असम समझौते पर हस्ताक्षर के बाद अखिल असम छात्र संघ का आंदोलन शांत हुआ
- असम ने बांग्लादेशियों की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर नागरिक सत्यापन की प्रक्रिया दिसंबर 2013 में शुरू हुई थी
- मई 2015 में असम राज्य के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे
- 31 दिसंबर 2017 को असम सरकार द्वारा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे का पहला संस्करण जारी किया गया
- एनआरसी की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से असम राज्य हेतु शुरू हुआ एवं 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुआ जिसमें न्यायाधीश रहे रंजन गोगोई एफ एस नरीमन रहे
- योजना आयोग
- भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है
- 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी
- योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे
- राष्ट्रीय विकास परिषद
- योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होना चाहिए इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ
- प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है
- भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इस के पदेन सदस्य होते हैं
- राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और योजनाओं के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है
- वित्त आयोग
- वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है
- वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है
- वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं चार अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं
- राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (1) के द्वारा किया जाता है
अन्तर्राज्यपरिषद
- अन्तर्राज्यपरिषद संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है
- पहली बार जून 1990 ईस्वी में अन्तर्राज्यपरिषद की स्थापना की गई
- इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी इसमें निम्न सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक
- अन्तर्राज्यपरिषद की बैठक वर्ष में तीन बार की जाएगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री करते हैं
- परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य अवश्य उपस्थित हो